बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली ईदगाह के मैदान में दो दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार देर रात (10।45 बजे) फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अंजुमन इस्लाम की याचिका ठुकरा दी और कुछ शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की मंजूरी दे दी। बता दें कि ईदगाह के मैदान में गणेश पूजा को लेकर जमकर विवाद हो रहा था। पहले भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहां उत्सव की इजाजत दी थी।
लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। वहीं, अब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ईदगाह वाली भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि वो विवादित भूमि है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे ख़ारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की इजाजत देने से मंगलवार (30 अगस्त) को इनकार कर दिया और उस स्थान पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीते 200 वर्षों में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ है। उसने मामले के पक्षों से विवाद के निवारण के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा। जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने देर रात हुबली ईदगाह के मैदान में ही गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है।
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