MP: गणेशोत्सव और ताजियों में रहेंगी यह पाबंदियां, जारी हुई नयी गाइडलाइन

MP: गणेशोत्सव और ताजियों में रहेंगी यह पाबंदियां, जारी हुई नयी गाइडलाइन
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भोपाल: कोरोना संक्रमण का कहर अब कम हो चुका है लेकिन अब भी खतरा बरकरार है। ऐसे में अब तो त्योहारों की झड़ी लगने वाली है ऐसे में संक्रमण और बढ़ सकता है। इस समय कोरोना की तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है। वहीँ अब इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में गणेशोत्सव और ताजियों के लिए ​नई गाइडलाइन जारी की गई है। आप सभी को बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे, वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने गणेशोत्सव और ताजियों के मद्देनजर गाइडलाइन जारी है।

आप देख सकते हैं इस गाइडलाइन में कहा गया है कि, पंडाल वहीं बनाए जा सकेंगे, जहां पर्याप्त जगह होगी, छोटी जगहों पर पंडाल नहीं बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे। वहीँ झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे। इसी के साथ गणेश मूर्ति और ताजियों के विसर्जन में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इन सभी के अलावा गाइडलाइन में कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध भी जारी रहेंगे।

इसी के साथ धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। मध्यप्रदेश के कलेक्टरों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी कहा जा चुका है। आपको हम यह भी बता दें कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ। राजेश राजौरा ने आदेश जारी किए हैं। वहीँ दूसरी तरफ इससे पहले भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जारी किए थे। उन्होंने अपने आदेशों में कहा था- 'भोपाल में किसी भी स्थान पर गणेश जी की 6 फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं स्थापित जा सकेगी, इसके अलावा गणेश की प्रतिमा POP से नहीं बनी होनी चाहिए।' इसी के साथ उन्होंने अपील की कि, 'सभी कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें'।

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