कुआलालंपुर: ब्रुनेई में व्यभिचार और समलैंगिक यौन संबंध बनाने पर अगले हफ्ते से एक सख्त शरीयत कानून के हिसाब से पत्थर मारकर मार डालने की सजा मिलने का कानून बनाया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। देश में भारी आलोचना के चलते इसे चार साल तक यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। मानवाधिकार अधिकार समूहों ने बुधवार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
किन्तु छोटे से इस देश में इस नए कठोर दंड संहिता को अगले बुधवार को प्रभावी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं इस कानून में चोरी के लिए हाथ पैर काटने की सजा का भी प्रावधान है। उल्लेकनिय है कि समलैंगिकता ब्रुनेई में पहले से ही गैर - कानूनी है, किन्तु इसके लिए अब मौत की सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया है।
आपको बता दें कि यह कानून केवल मुस्लिमों लोगों पर लागू होगा। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार को ब्रुनेई से इस नई सजा पर 'तत्काल प्रभाव से रोक' लगाने का आग्रह किया है। हालाँकि ब्रूनई सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, कि इस कानून पर रोक लगेगी या नहीं। आपको बता दें कि पहले भारत में भी व्यभिचार और समलैंगिकता गैर कानूनी था, किन्तु अब इसे वैध कर दिया गया है।
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