राहत पाने के लिए कार्ति दिल्ली हाईकोर्ट जाएं - सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में फंसे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए सलाह दी कि उन्हें राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए.

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि वह कार्ति चिदंबरम के मामले में एक उपयुक्त पीठ बनाए और उसकी सुनवाई दो दिन में करे . इसके बाद कार्ति चिदंबरम दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए. उल्लेखनीय है कि कल बुधवार को एजेंसी ने पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज सुनील राणा के समक्ष कार्ति चिदंबरम के नार्को टेस्ट के लिये अर्जी दायर की थी. इसके अलावा कार्ति के सीए एस. भास्कर रमण और इंद्राणी मुखर्जी की पेशी के लिये भी अर्जी दायर की हुई है. इन अर्जियों पर कल शुक्रवार को कोर्ट सुनवाई करेगी .अदालत ने सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद मंगलवार को कार्ति की पुलिस रिमांड नौ मार्च तक बढ़ा दी थी.

आपको बता दें कि मीडिया समूह में विदेशी निवेश की अनुमति दिलाने के लिये रिश्वत लेने से जुड़े इस 2007 के इस मामले में एजेंसी का आरोप है कि कार्ति ने मीडिया हाउस में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने के लिये दस लाख डॉलर की रिश्वत ली.इस मामले में मीडिया समूह की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी व कार्ति के सीए एस. भास्कर रमण से पूछताछ की जा चुकी है. अब देखना यह है कि विशेष सीबीआई जज कार्ति के नार्को टेस्ट के बारे में क्या फैसला लेते हैं.

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