दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. खान पर सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए एनआरसी और सीएए को लेकर हिंसा भड़काने और आईटी एक्ट का उल्लंघन करने समेत कई आरोप हैं.
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अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के जरिए अमानतुल्ला खान ने हिंसा में घायल लोगों को 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था. इसके बाद गाज़ियाबाद में हिंसा भड़की और शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है. गाज़ियाबाद की कोतवाली पुलिस जल्द ही अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर सकती है.पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 155, 295 ए, 298, 505(1)(बी) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज कर लिया है.
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अपने बयान में पुलिस ने बताया कि पंचवटी के रहने वाले हरिओम पांडेय ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ शिकायत दी थी. हरिओम ने आरोप लगाया कि एनआरसी और सीएए को लेकर देशभर में बवाल किया जा रहा है. आम आदमी पार्टी के विधायक ने फेसबुक पर फोटो के साथ पोस्ट डाली थी कि जो भी घायल होगा, उसे वह 5 लाख रुपये और सरकारी जमीन देंगे. इतना ही नहीं, सभी को मुफ्त इलाज भी देने की बात कही थी.शिकायतकर्ता हरिओम का आरोप है कि कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों और पुलिस पर हमला करने वाले लोगों को भड़काने के लिए विधायक ने यह पोस्ट डाली है. आरोप है कि 18 दिसंबर की इस पोस्ट के बाद ही 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद यूपी व देश के अन्य हिस्सों में विरोध किया गया.
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