मुंबई: राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के नेता को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह आदेश ठाणे के भिवंडी की एक कोर्ट ने दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने यह जुर्माना संघ नेता राजेश कुंते पर लगाया है। अदालत ने कुंते पर पहले 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, वह भी उन्होंने अबतक नहीं भरा है, इसका भी जिक्र अदालत में आया।
अदालत अब इस मामले को 10 मई को सुनेगा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगली दिनांक पर शिकायतकर्ता को सबूत के साथ आना होगा। फिलहाल शिकायतकर्ता को अपराधी (राहुल गांधी) को 1 हजार रुपये देने होंगे। राहुल गांधी के अधिवक्ता नारायण अय्यर ने कहा है कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली दिनांक 10 मई निर्धारित की है जब शिकायतकर्ता से पूछताछ की जाएगी। कुंटे ने इस मामले को रद्द करने के लिए अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया तथा उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बोला था कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ उनकी रिट पिटिशन बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए मामले को रद्द करने की गुजारिश की गई है।
दरअसल, कुंते ने अदालत से कहा था कि वह इस मामले में एक गवाह को पेश करना चाहता है किन्तु किन्हीं कारणों से अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ कुंते ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ताजा सुनवाई में शिकायतकर्ता ने भिवंडी के निजामपुर थाने के एक पुलिसवाले को अदालत में पेश होने का आदेश मांगा था। उन्होंने कहा था कि उसने राहुल गांधी के बयान से संबंधित रिपोर्ट फाइल की थी। किन्तु राहुल गांधी के अधिवक्ता एनवी अय्यर ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात, मजिस्ट्रेट जेवी पालिवाल ने कहा कि प्रस्तावित गवाह की गवाही तब ही ठीक होगी जब पहले शिकायतकर्ता की सभी बात सुन ली जाएं।
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