पणजी: गोवा में बीफ की कमी के बाद राज्य के सीएम डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रशासन दो दिन में इस समस्या का समाधान तलाश लेगा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के गोहत्या विरोध बिल पर स्टडी की जा रही है. गोवा में बीते कुछ दिनों से बीफ की दुकानें बंद हैं. कर्नाटक में गोहत्या रोकने को लेकर में पास किए गए बिल का असर गोवा पर भी पड़ा है. यहां बीफ की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है. हाल ही में कुछ बीफ व्यापारियों ने कर्नाटक से गोवा में बीफ आपूर्ति को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी.
बता दें कि कर्नाटक में हाल ही में गोहत्या विरोधी विधेयक पारित हुआ है. इस विधेयक में भैंस को भी कैटेल के तौर पर परिभाषित किया गया है. बिल के अनुसार, यदि कोई भी 13 साल से कम के गाय, बैल या भैेंस को मारता है या इनके मांस की तस्करी करता है तो उसे सात साल की कैद और पचास हजार से पांच लाख तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. वहीं दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माने की राशी एक लाख से दस लाख तक हो सकती है.
इस बिल में कहा गया है कि ऐसे मामलों में सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या समकक्ष अधिकारी ही मौके पर जाएंगे और जांच करेंगे. जांच के दौरान मिली चीजें SDM के सामने पेश की जाएंगी.
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