नई दिल्ली: दुष्कर्म मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है. 8 वर्ष बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है. बता दें कि तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक लक्जरी होटल की लिफ्ट के अंदर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का इल्जाम लगा था.
पत्रकार तरुण तेजपाल पर सहकर्मी ने ही यौन शोषण का इल्जाम लगाया था. इसके बाद तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में प्राथमिकी दर्ज किया था. फिर तरुण तेजपाल को अरेस्ट कर लिया गया था. तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं. गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.
पत्रकार तरुण तेजपाल पर IPC की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले शख्स द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत केस चला था. लेकिन ८ साल तक चले मुक़दमे के बाद आखिर तेजपाल को बरी कर दिया गया है .
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