नई दिल्ली: कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है. हालांकि लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है. हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में सरकार ने छूट भी दी है. इनमें शराब की बिक्री को भी अनुमति दी गई है. लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की अनुमति भी दी गई है.
हालांकि केवल कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. वहीं शराब की बिक्री केवल एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें रजिस्टर्ड होनी चाहिए. हालांकि फिलहाल शराब, मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं बेचीं जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी. वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक स्थलों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा.
इसके साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो. इसके साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से अधिक लोग इकठ्ठा न हों.
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