फोर्टिस की लीज़ रद्द करने के दिए मंत्री ने आदेश
फोर्टिस की लीज़ रद्द करने के दिए मंत्री ने आदेश
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गुरुग्राम। हरियाणा के गुरूग्राम स्थित फोर्टिस चिकित्सालय में एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के उपचार में करीब 18 लाख का बिल आया। जब चिकित्सालय ने बिल तैयार किया तो, उसमें विभिन्न मेडिकल टेस्ट के लिए लगभग 2 लाख 17 हजार रूपए के मेडिकल टेस्ट किए जाने और, चिकित्सक की फीस के तौर पर 52 हजार रूपए का खर्च शामिल किए जाने का ब्यौरा शामिल किया गया था।

बिल की राशि इतनी अधिक आंकी गई, मगर इसके बाद, भी बच्ची की जान नहीं बच सकी। बच्ची की आयु 7 वर्ष थी। मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कार्रवाई करते हुए, चिकित्सालय की जमीन की लीज़ रद्द करने का आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत, अर्बन अथाॅरिटी को पत्र लिखा गया, जिसमें फोर्टिस चिकित्सालय की जमीन की लीज को रद्द करने का आदेश दिया गया था। चिकित्सालय के विरूद्ध, प्रकरण दर्ज करने के ही साथ ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द करने का, नोटिस जारी कर दिया गया है।

हालांकि, इसके पूर्व, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी इस चिकित्सालय के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और, चिकित्सालय का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। मैक्स चिकित्सालय पर उपचार में लापरवाही का आरोप भी लगाया जा चुका है।

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