नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश की टेलीकॉम कंपनियों को नसीहत देते हुए कहा है कि यह कंपनियां जीएसटी का लाभ ग्राहकों को दें. वित्त मंत्रालय ने 1जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी में कर में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए दूरसंचार कंपनियों से लागत को पुनर्गठित करने और कीमत में कमी लाने को कहा है.
उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (जीएसटी) के तहत दूरसंचार सेवाओं पर 18 फीसदी शुल्क लगेगा. मंत्रालय के बयान के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को अपनी लागत और ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट' की उपलब्धता पर फिर से काम करने तथा अपनी कीमतों को फिर से तय करने की जरुरत है, ताकि उनकी ‘क्रेडिट' की उपलब्धता का लाभ उनके ग्राहकों को मिल सके. 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.यह शुद्ध रूप से मूल्य वर्द्धित कर है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियों द्वारा कारोबार के दौरान उपयोग कच्चे माल पर पूर्ण रूप से ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट' उपलब्ध होगा.
बता दें कि वित्त मंत्रालय के बयान में स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल दूरसंचार कंपनियां न वस्तुओं पर दिये गये वैट और न ही आयातित वस्तुओं उपकरणों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के क्रेडिट की हकदार हैं. फिर भी जीएसटी में वे घरेलू स्तर पर खरीदे गये सामान के साथ आयातित वस्तुओं पर किये गये आईजीएसटी भुगतान के बदले में ‘क्रेडिट' प्राप्त करेंगे. मंत्रालय के अनुसार, अनुमान से अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दूरसंचार उद्योग के कारोबार का 2 फीसदी होगा.
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