नई दिल्ली: जगरातों एवं शादी समारोहों में डीजे पर गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है. सोमवार को सरकार ने साफ़ किया कि ऐसी गतिविधियों के लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं ले सकता है. इसको लेकर DPIIT की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने नोटिस जारी कर कहा कि शादी कार्यक्रमों में डीजे पर बजे गानों एवं जगरातों के लिए कॉपीराइट सोसायटी द्वारा रॉयल्टी के संग्रह के बारे में जनता और हितधारकों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं. अधिनियम की धारा 52 कुछ ऐसे कृत्यों से संबंधित है, जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा.
क्या कहता है कॉपीराइट कानून?
इसमें बताया गया है कि धारा 52 (1) (za) विशेष रूप से किसी वास्तविक धार्मिक कार्यक्रम या आधिकारिक कार्यक्रम के चलते साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कार्य या ध्वनि रिकॉर्डिंग के प्रदर्शन का उल्लेख करती है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है. इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यक्रम में विवाह जुलूस एवं विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव सम्मिलित हैं.
वही DPIIT ने कहा कि इस कानून को देखते हुए कॉपीराइट सोसायटी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अधिनियम की धारा 52 (1) (za) के उल्लंघन वाले कार्यों में प्रवेश करने से कड़ाई से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है. इसने आम लोगों को आगाह किया कि वे किसी भी व्यक्ति, संगठन या कॉपीराइट सोसायटी की किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें जो इस धारा का उल्लंघन है.
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