जैसा की आपने भी देखा या सुना ही होगा की बस चालक की लापरवाही से बहुत से बच्चों के जीवन में एक बड़ी समस्या आ जाती है और जाने भी चली जाती है. इसी के चलते उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले स्कूल बस के एक्सिडेंट के बाद अब मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूल बसों को लेकर कुछ निर्देश दिए थे. जावड़ेकर द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों से अब बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया जाएगा,
जारी किए गए इन निर्देशों का पालना करना ही होगा -
- स्कूल बसों में GPS, CCTV कैमरा होना अनिवार्य है. और ये चालू हालत में होना चाहिए.
- स्पीड को कंट्रोल करने वाले सभी उपकरण बस में ठीक काम कर रहे हों.
- अधिकतम स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटा हो.
- बस की खिड़कियां ग्रिल से अच्छे तरीके से बंद होनी चाहिए.
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- स्कूल बस में अलार्म बैल और सायरन होना चाहिए.
- ट्रेंड महिला अटेंडेंट बस में होनी चाहिए.
- एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी बस में होना चाहिए.
- स्कूल बस में स्कूल को एक मोबाइल फोन रखना होगा जो इमरजेंसी में काम आएगा.
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- बच्चों से ट्रांसपोर्ट सुविधा खासकर ड्राइवर के बारे में फीडबैक लिया जाएगा.
- यदि बस दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल का प्रमुख पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.
- स्कूलों को ये सुविधा देनी होगी कि हर स्कूल बस में एक पेरेंट हो, जो ड्राइवर और अन्य स्टाफ के बारे में फीडबैक दे.
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