MP में नई सरकार ने बंद की कई पुरानी योजनाएं, जानिए क्यों?

MP में नई सरकार ने बंद की कई पुरानी योजनाएं, जानिए क्यों?
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भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जीतने के लिए शिवराज सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया था। अब खजाना खाली हो गया है। मध्य प्रदेश पर 3.31 लाख करोड़ का लोन है तथा अब सिर्फ 15000 करोड़ की लिमिट शेष है। परिणाम सरकार ने मध्य प्रदेश के 38 विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर रोक लगा दिए। 

भोपाल इंदौर की मेट्रो ट्रेन पर ब्रेक लगा
मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 38 विभागों की योजनाओं पर रोक लगाते हुए, निर्देशित किया है कि सभी विभाग राजस्व संग्रहण के काम को प्राथमिकता पर रखें। जिन योजनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना भी समाप्त कर दी गई है। 

मध्य प्रदेश में इन योजनाओं पर प्रतिबंध
गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलो इंडिया मध्य प्रदेश, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग की मुफ्त पाठ्य सामग्री के प्रदाय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप प्रदाय, एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण, जनजातीय कार्य विभाग टंट्या भील मंदिर के जीणोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू-अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण समेत अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंतिम संस्कार हेतु मदद वाली योजना भी बंद
मध्य प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। नई प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष पहले शिवराज सरकार के समय बनाई योजना, जिसमें अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनकी दुर्घटना में मृत्यु पर 3 हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता एवं एक लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रविधान था, इसे भी बंद कर दिया है।

मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल ने 4 दिसंबर 2014 को मंडल में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की योजना जारी की थी जिसमें निर्माण मजदूरों को उनकी मृत्यु पर तीन हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता, निर्माण कार्य के चलते घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये एवं दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर 75 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रविधान था। 13 जनवरी 2017 में इस योजना में परिवर्तन कर प्रविधान किया गया था कि हादसे में मृत्यु होने पर 4  लाख रुपये एवं दुर्घटना में स्थाई अपंगता आने पर 2 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब यह योजना पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। 

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