सरकार ने मोबाइल एवं उपकरणों पर 10 फीसदी सीमा शुल्क लगाया

सरकार ने मोबाइल एवं उपकरणों पर 10  फीसदी सीमा शुल्क लगाया
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नई दिल्ली : आज से देश में जीएसटी लागू हो गया. इसी के साथ केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और उसमें काम आने वाले सामान पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगा दिया है.

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा इस बारे में जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह 10 प्रतिशत सीमा शुल्क आयातित मोबाइल फोन और चार्जर, ईयरफोन, बैटरी, यूएसबी केबल, कीपैड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू होगा. वहीं यह भी खुलासा किया गया है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स डिस्पले असेंबली, टच पैनल, कवर ग्लास असेंबली, वाइब्रेटर मोटर और रिंगर जैसे मोबाइल हिस्सों को साधारण सीमा शुल्क से जो छूट मिली हुई वह जारी रहेगी.

बता दें कि सीमा शुल्क लगाने के फैसले के प्रति सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए इस बयान में फिर कहा गया है कि इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन के विनिर्माण को बढ़ावा देना है.इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है. इससे घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन के विनिर्माण में वृद्धि होगी.

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