नई दिल्ली: जीएसटी रिटर्न फाइल करने में परेशानियों का सामना कर रहे कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, सरकार ने जीएसटी फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है. ऐसे में कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त वक़्त मिल गया है.
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सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर 9सी को फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. बताया जा रहा है कि आवश्यक फॉर्म को जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जल्द ही जारी करा दिया जाएगा.
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जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जीएसटीआर 9 (सामान्य करदाता), जीएसटीआर 9ए (कंपोजीशन करदाता) औश्र जीएसटीआर 9सी (रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट) के लिए होते हैं. इस फॉर्म में 2017-18 के दौरान खरीदी, बिक्री और इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बंधित जानकारी 31 दिसंबर तक फाइल करनी अनिवार्य होती है, विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन फॉर्म को सितंबर में नोटिफाइ किया गया है. कानून के अनुसार सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपए की पेनल्टी लगती है, जुर्माने की राशि कारोबार के सालाना टर्नओवर का अधिकतम 0.25% तक हो सकती है.
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