केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बार फिर से आधार कार्ड और पैनकार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है. इससे पहले यह तारीख 30 जून 2018 थी लेकिन अब जाकर लोगों को एक और राहत देते हुए इन्हें बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है. बता दें, सरकार ने इस बार कड़े निर्देश जारी किए थे लेकिन उसके बाद भी ढेरों ऐसे लोग है जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं कराया है.
इससे पहले भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने के लिए 4 बार तारीख बढ़ाई थी, यह पांचवां मौका था जब सेंट्रल बोर्ड ने लिंक करवाने के अपनी तारीखों में बदलाव किया है. वहीं यह काम नहीं करवाने पर आप आयकर रिफंड भी मुश्किल में पड़ सकता है. ऐसे में अब बढ़ी हुई तारीखों के बाद लोगों को काफी ज्यादा समय मिल चूका है जिससे वो आसानी से अपना यह काम पूरा कर सकते है.
वहीं इससे पहले भी सरकार ने इस बारे में चुनौती दी थी कि अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है. वहीं लिंक नहीं करवाने की शर्त पर आपको दो बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते है. पहला तो यह कि आप ऑनलाइन टैक्स की फाइल नहीं भेज सकते है वहीं आपका ऑनलाइन रिफंड भी मुश्किल में फंस सकता है.
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आधार को लिंक नहीं करवाने पर मुश्किल में फंस सकता है आपका पैसा