कोरोना की वजह से कई स्थान पर महंगे सैनिटाइजर और बेकार फेस मास्क बेचे जाने पर, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई हुई. हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की तरफ से उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया गया है. जिसमें बताया गया है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत यह सुनिश्चत कर रहे हैं, कि सैनिटाइजर ज्यादा प्राइस पर व घटिया फेस मास्क न बिके.
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अदालत के निर्देश के अनुसार उन्होंने केमिस्ट शॉप और अन्य शॉप में रेड कर सैंपल भी लिए व दोषी लोगो के खिलाफ कार्रवाई भी की है, और यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी. सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए बताया कि इस केस में सरकार सही कार्य कर रही है, और अदालत को निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.
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अदालत ने इस केस में संज्ञान लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के खाद्य विभाग के सचिवों को निर्देश दिए थे, कि वह यह सुनिश्चित करें कि 21 मार्च 2020 के बाद की मैन्युफैक्चरिंग तारिख का 500 एमएल का कोई भी सैनिटाइजर 250 रुपये से ज्यादा प्राइस का न हो. उच्च न्यायलय ने इसके लिए केमिस्ट शॉप पर रेड कर इसे सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दे दिए थे.उच्च न्यायालय ने एक केस में संज्ञान लेते हुए कहा था, कि कई स्थानों पर ऐसी निरंतर शिकायतें मिल रही हैं, कि महंगे प्राइस पर हैंड सैनिटाइजर बिक रहे है. साथ ही, घटिया किस्म के फेस मास्क बेचे जा रहे हैं.
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