नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जंग जारी है. बीते दिनों इस लड़ाई में सहयोग के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केअर्स) शुरू किया है. इस फंड में नौकरीपेशा लोगों ने भी कंपनी या नियोक्ता से अपना वेतन कटवा कर पीएम-केअर्स में सहायता की है. अब ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी.
इसके साथ ही कंपनी या नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म-16 में भी आपके योगदान का उल्लेख किया जाएगा. बता दें कि फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है. इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रदान करती हैं. यह कर्मचारी के वेतन से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई करता है. यह फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने में सहायता करता है. इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिस भी जारी किया है.
इस नोटिस में CBDT ने कहा कि यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से वेतन से पीएम केअर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे. यह साफ़ किया जाता है कि इस प्रकार के प्रत्येक योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा. इसका आधार इस संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म-16 या प्रमाणपत्र को ही माना जाएगा.
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