नई दिल्ली: मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के सदन से वॉकआउट के बाद राज्यसभा ने बुधवार (9 अगस्त) को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill) को ध्वनि मत से पारित कर दिया। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDPB), 2023 गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था। हालाँकि, विपक्ष ने इसे आगे की समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन, लोकसभा में भी यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। यह बिल सोमवार (7 अगस्त) को लोकसभा से पारित हो गया था।
बता दें कि, यह विधेयक उन निजी फर्मों के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करेगा, जो सरकार के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर ऑनलाइन डेटा एकत्र कर रही हैं। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह घोषित किए जाने के छह साल बाद आया है कि 'निजता का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाएंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल राज्यसभा में पारित हो गया। यह पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक बिल है।" वैष्णव ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि विधेयक में प्रत्येक नागरिक के डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण के संबंध में निजी और सरकारी संस्थाओं पर कई दायित्व निर्धारित किए गए हैं। विधेयक को विचार के लिए पेश करते हुए वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, “अच्छा होता अगर विपक्ष आज (सदन में) विधेयक पर चर्चा करता। लेकिन किसी भी विपक्षी नेता या सदस्य को नागरिकों के अधिकारों की चिंता नहीं है।” वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परामर्श के बाद सदन में लाया गया है। विधेयक एक विधायी ढांचा प्रदान करके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रशासन की कल्पना करता है जो 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों और कर्तव्यों और व्यवसाय के दायित्वों पर प्रकाश डालता है।
यह समान अंतर्निहित सिद्धांतों पर आधारित है जो सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) सहित अन्य न्यायालयों में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनों का आधार हैं। इनमें वैधता, निष्पक्षता और पारदर्शिता, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनतमकरण, सटीकता, भंडारण सीमा, अखंडता, गोपनीयता और जवाबदेही शामिल हैं। मौलिक रूप से, यह विधेयक ठोस सिद्धांतों पर आधारित है और व्यवसाय पर अत्यधिक बोझ डाले बिना डेटा गोपनीयता की रक्षा करने की परिकल्पना करता है। हालाँकि, विधेयक 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) में संशोधन करता है और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर सार्वजनिक हित की छूट को हटा देगा। RTI अधिनियम वर्तमान में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिकारियों के वेतन सहित व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की अनुमति देता है, केवल तभी जब यह सार्वजनिक हित में हो। विधेयक ऐसी चेतावनियों को हटा देगा और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की पूरी तरह से अनुमति नहीं देगा। यह बिल पिछले साल 18 नवंबर को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था। तब से, बिल को विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों से 20,000 टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रसारित प्रस्तावित मसौदे और संसद में पेश किए गए अंतिम विधेयक के बीच ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
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