नई दिल्ली : प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा होने वाले धन पर टैक्स नहीं लेने की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने सभी बैंको को चेतावनी दी है कि यदि माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स लेने से इंकार किया है तो उनकी शाखाओं की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. बता दें कि यह योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रही है.
उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कर इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को की गई थी. जिसके तहत बेहिसाबी नकदी रखने वाले लोग इसे 31 मार्च तक बैंक खाते में जमा कर सकते हैं.जिस पर उन्हें 50 प्रतिशत टैक्स और जुर्माने का भुगतान करना होगा.इसके अलावा कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा बिना ब्याज वाले खाते में चार साल के लिए जमा कराना होगा.
बता दें कि इस बारे में सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली कि बहुत से बैंक निर्धारित चालान के बारे में जागरुकता की कमी और कुछ तकनीकी कारणों से पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स का भुगतान स्वीकार नहीं कर रहे हैं.इस पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस आदेश का अनुपालन न करना गंभीर हो सकता है और टैक्स स्वीकार न करने की स्थिति में उस शाखा का प्राधिकार प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है.
वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपनी सभी शाखाओं को टैक्स स्वीकार करने के लिए अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने के लिए निर्देश दें.
यह भी पढ़ें
PF पर 8.65 फीसदी ब्याज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के संकेत
एम्स में इलाज होगा महंगा,वित्त मंत्रालय ने दी सलाह