नई दिल्ली : एटीएम और बैंकों में धन राशि लेकर जाने वाले कैश वाहनों की सुरक्षा की चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने केश वाहनों के लिए मानक नियम बनाने का फैसला किया है. इसके तहत शहरी इलाकों में रात नौ बजे के बाद और ग्रामीण इलाकों में शाम छह बजे के बाद कैश वाहनों को नकदी ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही सभी वाहनों में लाइव जीपीएस लगाना भी अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय को नियमों का यह मसौदा भेजा है. वहां से मंजूरी के बाद इसे राज्य सरकारों को भेजा जाएगा.
इस बारे में गृह मंत्रालय ने कहा कि कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैश वाहनों के संचालकों की ओर से भी की जाती है, क्योंकि इस संबंध में कोई नियम नहीं होने से चूक होती है. इसलिए सरकार ने मानक नियम बनाने का निर्णय लिया है. नए नियमों में कैश वाहनों का संचालन करने वाली कंपनियों को भी नियमित कर वाहनों की संख्या, उनके सुरक्षा उपाय और जवाबदेही का निर्धारण किया जाएगा.
आपको बता दें कि इस विषय को लेकर सरकार तय करेगी कि वाहनों में सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाएं. उन्हें किस समय संचालित किया जाए. कौन से हथियार कैश वाहन पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को दिए जाएं. वहीँ नक्सल और आतंक से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से कड़े मानक तय किये जाएंगे. नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक ही वाहनों को नकदी ले जाने की अनुमति होगी. इसी तरह शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग नियम तय किए जा रहे हैं. स्मरण रहे कि देशभर में करीब आठ हजार कैश वाहन संचालित हो रहे हैं, जिनमे रोज़ाना 15 हजार करोड़ रुपये का प्रवाह होता है.केश वाहनों के लूट की घटनाओं के बाद ही यह सुधार किया जा रहा है.
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