नई दिल्ली: केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने NPS ट्रेडर्स स्कीम का आरम्भ किया है. इस योजना को ई-श्रम के जरिए ही प्रचारित किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें. इस योजना का पूरा नाम है-नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ इंप्लॉइड पर्सन्स योजना. यह एक सरकारी पेंशन योजना है जिसमें उम्रदराज व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है. दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स तथा स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए यह पेंशन योजना आरम्भ की गई है.
वही इस स्कीम का फायदा स्वरोजगार, दुकानदार, रिटेल दुकानदार तथा अन्य कारोबारी उठा सकते हैं. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस स्कीम का फायदा वही कारोबारी ले सकता है जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक न हो. सरकार NPS ट्रेडर्स स्कीम के अंतर्गत व्यक्तियों को 3,000 रुपये की पेंशन देती है.
For Pension of ₹3000/ month . Register on https://t.co/GYSRzcVhWX@byadavbjp pic.twitter.com/x4eCpUoNMW
— DGLW (@DGLabourWelfare) January 5, 2022
ई-श्रम पोर्टल पर एनपीएस ट्रेडर्स योजना के लिए आवश्यक शर्तों का जिक्र किया गया है. पहली शर्त आयु की है जिसमें वही शख्स NPS ट्रेडर्स योजना के लिए आवेदन कर सकता है जो 18-40 वर्ष के बीच का हो. दूसरी शर्त आय की है जिसमें योजना के आवेदक की सालाना कमाई 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जो आवेदक इस योजना से जुड़ना चाहता है वह NPS, ईएसआईसी या ईपीएफओ का मेंबर नहीं होना चाहिए. साथ ही, आवेदक आयकर पेयी नहीं होना चाहिए. मतलब कि कमाई पर टैक्स की देनदारी नहीं होनी चाहिए. NPS ट्रेडर्स योजना में कारोबारी, ट्रेडर्स, दुकानदार या स्वरोजगार वाले लोगों को गारंटी तौर पर 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है. यह एक ऐक्छिक पेंशन योजना है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है.
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