नई दिल्ली: कोरोना महामारी ने हर तरफ अपना आतंक मचा रखा है कई लोगों की इसके कारण जान चली गई है वही सरकार ने कोरोना संक्रमण का उपचार करने वाले हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी तथा कोविड केयर केन्द्रों को रोगियों या उनके आश्रितों से दो लाख रुपये से ज्यादा का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। वही यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए हॉस्पिटल को मरीज तथा भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के मध्य संबंध की सूचना रखनी होगी। सीबीडीटी ने कहा, केंद्र सरकार यहां स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का उपचार अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के सिलसिले में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज तथा उसकी ओर से भुगतान करने वाली शख्स का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच रिश्ते की जानकारी रखनी होगी।
इसके साथ ही नांगिया एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा की वर्तमान हालातों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोरोना के उपचार के लिए भुगतान नकद में मांगते है किन्तु आयकर कानून के तहत दो लाख से ज्यादा का भुगतान नकद में करने की मंजूरी नहीं है।
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