भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा परिवर्तन किया है। इसके अनुसार, अब सरकारी नौकरी के चलते जान गंवाने वाले कर्मचारियों की विवाहित बेटी और बहू को भी नौकरी प्राप्त हो सकेगी। परिवर्तन में यह भी कहा गया है कि पुत्री विवाहित बहन, तलाकशुदा, विधवा या अविवाहिता में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले अनुकंपा के तहत अविवाहित पुत्री एवं बहन को नौकरी थी।
सरकार द्वारा जारी आदेश के पश्चात् अब महिलाओं को बहुत अधिक राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। यह फैसला महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नए आदेश में बताया गया है कि अब अनुकंपा नियुक्ति में पति या पत्नी की पात्रता न होने पर या फिर उसके मना करने की स्थिति में पुत्र या पुत्री किसी को भी नियुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति पाने वाली पुत्री अपने ऊपर आश्रित माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा।
मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के तहत इसके पहले नौकरी के चलते खत्म हुए व्यक्ति की अविवाहित पुत्री या बहन को नौकरी प्रदान करती थी। मगर अब सरकार इसमें परिवर्तन करते हुए नया नियम लेकर आई है। तत्पश्चात, इसकी पात्रता सूची में इन लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। सरकारी सेवा के चलते निधन होने पर उस कर्मचारी के पति, पत्नी के अतिरिक्त पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि मृतक कर्मचारी के परिजनों को आर्थिक दिक्कतों से परेशान न होना पड़े एवं घर का आम जीवन प्रभावित न हो। पिछले दिनों से ही इस नियुक्ति में परिवर्तन की बातें सामने आ रही थी। जिसको अब जाकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इससे महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार आने की उम्मीद है।
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