लखनऊ: केंद्र सरकार की तरफ से तय आपदा राहत की नई सहायता राशि को राजस्व विभाग ने राज्य में लागू करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी शख्स के 40 से 60 फीसदी तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74 हजार रुपये की सहायता राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इसी प्रकार 60 से 80 फीसदी तक अपंग होने पर 2 लाख के स्थान पर 2.50 लाख रुपये मिलेंगे।
हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को प्राप्त होने वाली राशि 4 लाख रुपये में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। प्राकृतिक आपदा में घायल होने पर एक हफ्ते से ज्यादा अवधि के लिए चिकित्सालय में भर्ती होने पर 16 हजार रुपये प्राप्त होंगे। अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपये प्राप्त होते थे। वहीं, एक हफ्ते से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4200 के स्थान पर 5400 रुपये मिलेंगे।
वही आपदा में किसी परिवार की आजीविका प्रभावित होने पर पहले 60 रुपये प्रति वयस्क, 45 रुपये प्रति अवयस्क 30 से 90 दिन तक प्राप्त होते थे। अब परिवार के दो वयस्कों को 213 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 से 90 दिन तक गुजारा भत्ता प्राप्त होगा। कपड़े नष्ट होने पर 1800 की जगह 2500 रुपये तथाबर्तन नष्ट होने पर 2000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे।
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