कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने शुक्रवार (28 जून) को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण उन्हें वहां जाने में डर लगता है। गवर्नर बोस ने इससे पहले दिन में बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना की थी और कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे “गलत और निंदनीय धारणा” न बनाएं।
सूत्र ने बताया कि बंगाल के गवर्नर ने भी इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि "महिलाओं ने उन्हें बताया है कि वे राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डर रही हैं।" सूत्र ने मीडिया को बताया कि, "राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया।" 2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी।
संपर्क करने पर सत्ताधारी TMC की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व से चर्चा किए बिना इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगी। सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "वास्तव में क्या हुआ, यह जानने के लिए मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी। यह काफी संवेदनशील मामला है।" वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बोस ने सही निर्णय लिया। सिन्हा ने कहा कि, "मुझे लगता है कि राज्यपाल बोस ने सही निर्णय लिया है। उन्हें यह निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था। मैं इसके लिए उनका पूरा समर्थन करता हूं।"
वरिष्ठ CPIM नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि बोस और बनर्जी के बीच झगड़े से राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा है। चक्रवर्ती ने कहा कि, "यह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा लगता है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। उनके कृत्य राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।"
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