बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता की चिंता को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गुरुवार को 31 जनवरी, 2021 तक प्याज के आयात के लिए कुछ छूट देने का फैसला किया। कृषि विभाग ने कहा कि प्याज के आयात के लिए छूट संयंत्र संगरोध आदेश, 2003 के अनुसार फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट (पीएससी) पर धूनी और अतिरिक्त घोषणा की शर्त से होगी।
कृषि विभाग ने आगे कहा, "आयातित प्याज की खेप जो बिना धूनी और पीएससी पर इस तरह के समर्थन के भारतीय बंदरगाह में पहुंचती है, को एक मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के माध्यम से आयातक द्वारा भारत में धूमिल किया जाएगा। इसमें आगे यह भी समझा गया कि इस खेप का संगरोध अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और भारत को कीटों और चिंता की बीमारियों से मुक्त पाए जाने पर ही जारी किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि निरीक्षण के दौरान स्मट या सूखी सड़ांध को पकड़ा जाता है, तो विशेष कंटेनर को अस्वीकार कर दिया जाएगा और निर्वासित कर दिया जाएगा। स्टेम और बल्ब नेमाटोड या प्याज मैगॉट का पता चलने की स्थिति में, इन्हें धूनी और अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क के बिना जारी की गई खेप के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। कृषि विभाग ने आगे कहा कि शर्तों में यह भी निर्धारित किया गया है कि आयातकों से एक उपक्रम प्राप्त किया जाना चाहिए कि प्याज का उपयोग केवल उपभोग के लिए किया जाएगा न कि प्रचार-प्रसार के लिए।
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