नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हाल ही में गृह मंत्रालय के ताजा दिशा-निर्देश को देखे तो राज्यों को कड़ाई से संक्रमण के रोकथाम के उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कह दिया गया है। केवल यही नहीं बल्कि इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देखा जा रहा है। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है वह 1 दिसंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।
गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय करने के लिए कहा है। इसके अलावा अनेक गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है। गृह मंत्रालय का कहना है, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जी दरअसल स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसी के साथ वह राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जारी बयान में कहा है कि, 'कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।' नई गाइडलाइंस को माने तो सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं।
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