नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा कर दिया है. सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. लॉकडाउन का पांचवा चरण 1 जून से 30 जून तक रहेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की तरफ से चरणबद्ध तरीके से ढील दी गई है. गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकडाउन तीन चरणों में खुलेगा. सरकार ने पहले चरण के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है.
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरा देश इन दिनों लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है. लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को समाप्त हो रही है. ऐसे में सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ा दिया गया है. दूसरे चरण के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का निर्णय केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे. पूरे देश में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. जो अब तक शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू था. लेकिन लॉकडाउन -5 में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लोगों को अब पास दिखाने की भी आवश्यकता नहीं होगी. वहीं, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है.
क्या खुलेगा- क्या नहीं ?
-पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की इजाजत दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा.
- दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे.
-देशभर में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. ये गतिविधियां हैं: इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल. सरकार तीसरे चरण में इसे खोलने का निर्णय ले सकती है.
-हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.
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