इन मकानों पर घट सकती है जीएसटी की दर

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मुंबई : निर्माणाधीन मकानों पर अब जीएसटी की दर घटाकर 5 फीसद करने पर विचार लिया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले महीने होनी है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में निर्माणाधीन मकानों एवं ऐसे रेडी-टू-मूव इन मकानों पर 12 फीसद की जीएसटी दर लागू होती है जिन्हें कार्य पूर्ण होने का प्रणामण पत्र नहीं मिला है। हालांकि जीएसटी रियल एस्टेट संपत्तियों के उन खरीदारों पर नहीं लगता है, जिन्हें बिक्री के समय कार्य-पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मिल चुका है।

5 - 6 फीसद होनी चाहिए दर 

जानकारी अनुसार अधिकारीयो कि माने तो 12 फीसद की जीएसटी दर का भार कायदे से तो बिल्डरों की ओर से निर्माण वस्तुओं पर दिए गए करों के कारण आंशिक रूप से कम हो जाता है। इस तरह से आखिरकार निर्माणधीन मकानों पर जीएसटी की वास्तविक दर करीब 5-6 फीसद पड़नी चाहिए। लेकिन बिल्डर उत्पादन समग्री पर चुकाए गए करों के लाभ का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं।

उपभोक्ताओं को होगा फायदा 

इस पुरे मामले से जुड़े एक अधिकारी की माने तो "जीएसटी काउंसिल के सामने रखे गए प्रस्तावों में एक यह भी है कि ऐसे बिल्डरों के लिए जो पंजीकृत डीलरों से 80 फीसदी इनपुट लेते हैं के लिए जीएसटी दर घटाकर पांच फीसद कर दी जाए।" बिल्डर वर्तमान में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के लिए नकद में भुगतान कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को सामग्री खरीद में चुकाए गए कर पर मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए उन्हें औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत लाने की जरूरत है।

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