नई दिल्ली : सरकार ने मार्च के लिये अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म जीएसटीआर-1 (GSTR-1) फाइल करने की समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि इसी तरह मार्च के लिये स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) की रिटर्न जीएसटीआर-7 भरने की समयसीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी।
एसबीआई ने दी ग्राहकों को राहत, ब्याज दरों में की कटौती
ऐसे आप भर सकते है GST
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले जीएसटीआर-1 की समयसीमा 11 अप्रैल और जीएसटीआर-7 की समयसीमा 10 अप्रैल थी। कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in की वेबसाइट पर जीएसटी रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है।
कई दिनों की गिरावट के बाद आज स्थिर है पेट्रोल और डीजल के दाम
यह है पूरी प्रक्रिया
जानकारी के अनुसार जीएसटी टैक्सपेयर्स को https://www.gst.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर सर्विस के नीचे 'रिटर्न' का ऑप्शन आएगा। इस पर सिस्टम आपसे आपका यूजर नाम और पासवर्ड मांगेगा। इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें। अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न को अपलोड कर दें। बता दें अब से कुछ दिनों पहले यानी 1 अप्रेल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है.
यहां पेट्रोल डीज़ल से नहीं बल्कि इस चीज़ से चलती है गाड़ियां