नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी। इससे 1 अप्रैल, 2019 से मकान खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक फीसदी कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच फीसदी कर दी गयी। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की इस 34वीं बैठक के लिए वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मंजूरी ली थी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
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इस तरह दरें हुई कम
जानकारी के मुताबिक परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी और किफायती मकानों पर 8 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। अब इसे लागू करने के लिए जरूरी बदलाव के प्रावधानों पर चर्चा की गई थी। जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नए कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
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