नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद देशवासियो को कुछ राहत दे दी गई है दरअसल 32 इंच के टीवी, कंप्यूटर, री-ट्रीटेड टायर, सिनेमा के टिकट और 6 सेवाओं समेत 23 चीजों पर वस्तु व सेवा कर घटा दिया गया है। छह चीजों को जीएसटी के 28 फीसदी के दायरे से निकालकर 18 फीसदी में किया गया है। अब सर्वोच्च स्लैब में सिगरेट, तंबाकू, सीमेंट, एसी, डिशवाशर जैसी 28 वस्तुएं ही रह गई हैं। नई दरें 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होंगी।
सिनेमा देखना हुआ सस्ता
प्राप्त जानकारी अनुसार इस बार ज्यादातर वस्तुओं को एक स्लैब ही नीचे लाया गया है, लेकिन दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर जैसे जरूरी सामानों पर जीएसटी 28 से सीधे 5 फीसदी कर दिया गया है। इस पर पांच फीसदी कर इसलिए लगाया है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सके। 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 और 100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। वही माल ढोने वाले मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। इसके अलावा फ्रोजेन सब्जियों पर लगने वाला 5 फीसदी जीएसटी समाप्त कर दिया गया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जीएसटी में सुधार सतत प्रक्रिया है। अब 28 फीसदी के दायरे में सिर्फ 28 वस्तुएं हैं। अगर सीमेंट को इससे निकाल दिया जाए तो बाकी सभी लग्जरी वस्तुएं हैं।
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