नई दिल्ली : मनोरंजन पार्क में जाने वालों के लिए यह राहत भरी खबर है कि इन पार्कों के प्रवेश टिकटों पर लिए जाने वाले जीएसटी की दरें घटाकर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है.वित्त मंत्रालय के अनुसार नई दरें 25 जनवरी से प्रभावी भी हो गई है.
उल्लेखनीय है कि सरकार को मनोरंजन पार्कों पर कर की दर घटाने का आग्रह किया गया था,क्योंकि ऐसे पार्कों से बच्चों और उनके परिवारों को समाज स्वस्थ महसूस करता है. इस बारे में वित्त मंत्रालय ने बताया कि जी.एस.टी. परिषद ने थीम पार्क, वॉटर पार्क, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग और बैले के लिए भी कर की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है. यही नहीं सर्कस, नृत्य और थियेटर प्रदर्शन के प्रवेश टिकटों पर छूट की सीमा को भी दोगुना कर 500 रुपए कर दिया गया है.
बता दें कि जीएसटी में दी गई इस छूट के बाद वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि राज्य पंचायत और और नगर निकायों के जरिए मनोरंजन या अम्यूजमेंट पार्कों पर स्थानीय कर नहीं बढ़ाएंगे ताकि जीएसटी में कटौती का लाभ बच्चों और उनके परिवारों को वास्तविक रूप से मिल सके.
GST का गान, in अमिताभ की जुबान
ईंधन को जीएसटी में लाने के पक्ष में नहीं प्रदेश