दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए जारी हुई गाइडलाइन, अगर नहीं माने आदेश तो होगी कार्रवाई

दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए जारी हुई गाइडलाइन, अगर नहीं माने आदेश तो होगी कार्रवाई
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गुवाहाटी: दिवाली पर पटाखे छोड़ने वालों के लिए पुलिस ने एक अहम गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में किस तरह और कहां दिवाली पर पटाखे चलाने हैं, इस गाइडलाइन में दिए गए नियम जान लेना जरूरी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक पटाखे नहीं चलाने पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। यह गाइडलाइन असम के पानबाजार पुलिस द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित व एनवायरमेंट फ्रेंडली दिवाली मनाना है।

इस संबंध में पुलिस द्वारा सभी को सूचित किया गया है दिवाली और छठ पूजा का उत्सव मनाने के लिए गाइडलाइन के नियमों का पालन करें। इसके अलावा पहले भी जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें निर्देश दिए गए थे कि पटाखे केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही खरीदें।

गाइडलाइन के प्रमुख बिन्दू इस प्रकार हैं :-

- अत्यधिक विस्फोटक पटाखे चलाने पर प्रतिबन्ध है।

- अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आग बुझाने के यंत्रों का होना आवश्यक है।

- रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति है।

- सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं चलाएं जाएंगे।

- पूजा पांडालों और बहुत भीड़ वाले इलाकों में शराब पीना मना है।

- काली पूजा और छठ पूजा के दौरान हर काली पूजा कमेटी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकर्ता नियुक्त करे।

- पूजा और दिपावली के दौरान जुआ या सट्टा खेलना सख्त मना है।

-अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो तो फ़ौरन 100 नंबर डायल कर स्थानीय पुलिस अथवा जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को सूचित करें।

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