SC ने लगाई गुजरात HC के 'मास्क न लगाने वालों से कोविड सेंटर में सेवा करवाने' वाले आदेश पर रोक

SC ने लगाई गुजरात HC के 'मास्क न लगाने वालों से कोविड सेंटर में सेवा करवाने' वाले आदेश पर रोक
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अहमदाबाद: बीते दिनों गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, 'मास्क नहीं लगाने वालों से कोविड सेंटर में सेवा करवाई जाए।' ऐसे में अब गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन बाद ही रोक लगा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 'वह कोविड सेंटर्स पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन सुनिश्चित करे।'

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 'हाईकोर्ट का आदेश पालन करने लायक नहीं है। इससे लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं।' इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई है कि, 'लोग बिना मास्क पहने मॉल और शादी-पार्टियों में जा रहे हैं। मास्क पहनने को सख्ती से लागू करना जरूरी है।'

क्या था मामला- जी दरअसल, बीते बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमे कहा गया था कि राज्य में मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना सेंटर में 5-6 घंटे सेवा करनी पड़ेगी। वहीं यह भी कहा गया था कि इस सेवा के दिन 5 से 15 तक हो सकते हैं। यह दिन बिना मास्क पकड़े जाने वालों की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए तय किए जाएंगे। इस बारे में राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने को भी कहा था। गुजरात में अब तक कोरोना के 2.12 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 1.94 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, 4018 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 14 हजार 713 मरीजों को इलाज चल रहा है। यहां हर दिन करीब डेढ़ हजार नए केस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा करीब तीन हजार एक्टिव केस अहमदाबाद में हैं।

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