अहमदाबाद: गुजरात के MLA जिग्नेश मेवाणी को महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी के मामले में भी जमानत दे दी गई है. बारपेटा जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वारा जिग्नेश को जमानत दे दी गई है. मेवाणी ने इस मामले में गुरुवार को जमानत याचिका दाखिल की थी. शनिवार को रिहा होने से पहले मेवाणी को कोकराझार ले जाने का अनुमान जताया जा रहा है.
MLA जिग्नेश मेवाणी को 26 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका को ठुकराने हुए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. मंगलवार को जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी द्वारा एस्कॉर्ट करने के दौरान छेड़छाड़ और गाली देने से संबंधित मामले में पेश किया था. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने को लेकर अदालत ने सोमवार को ही जिग्नेश मेवानी को जमानत दी थी. जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद जिग्नेश मेवानी पर दूसरे थाने में दर्ज महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने के मामले में अरेस्ट कर लिया गया था. इस गिरफ्तारी के बाद जिग्नेश को अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था.
बता दें कि गुजरात के MLA जिग्नेश मेवाणी पर देश के विभिन्न पुलिस थानों में कई प्रकार के केस चल रहे हैं. सोमवार को पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में असम के कोकराझार अदालत से उन्हें जमानत दे दी गई थी. इसके फ़ौरन बाद पुलिस ने मेवाणी को एक अन्य मामले में अरेस्ट कर लिया. इस दौरान कोरकाझार से जिग्नेश मेवाणी को बारपेटा ले जाया गया. इसी दौरान उनपर महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी करने और उन्हें गाली देने का इल्जाम लगा.
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