फिल्म रईस (Raees) को लोगों ने बाहर प्यार दिया था, हालाँकि इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को राहत दी है। आप सभी को याद हो कि साल 2017 में रईस के प्रमोशन के लिए रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के संबंध में अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक मामला (Criminal Case On SRK) दर्ज किया गया था, और उस मामले को अब खारिज कर दिया गया है। जी दरअसल उस समय प्रमोशन के कार्यक्रम के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।
वहीं उसके बाद दूसरों की जान और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में अभिनेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आप सभी को हम यह भी जानकारी दे दें कि हाल ही में जस्टिस निखिल एस करिएल की बेंच ने शाहरुख के खिलाफ चल रहे इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। इसमें उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की ओर से किए गए कार्यों को लापरवाही का नाम नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमे वडोदरा अदालत द्वारा अभिनेता के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की अपील की गई थी। वहीं अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि, 'शाहरुख खान के खिलाफ जिस व्यक्ति द्वारा शिकायत दायर की गई थी, उसका इस घटना से कोई सीधा संबंध नहीं था।'
आप सभी को बता दें कि फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए अभिनेता शाहरुख खान अपनी मुंबई से दिल्ली की यात्रा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उस दौरान जैसे ही ट्रेन वरोदड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी, एक्टर को देखने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद सुपरस्टार ने भीड़ पर स्माइली वाली बॉल्स और टी-शर्ट फेंके और उनके ऐसा करने के बाद उसके लिए हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला इस कदर बढ़ गया कि भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। वहीं इस भगदड़ में ही दिल का दौरा पड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके अलावा मौके पर कई लोग घायल भी हुए थे।
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