मध्यप्रदेश: हाल ही में खबर आई है कि राज्य सरकार द्वारा बंदूक के लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है. राज्य सरकार द्वारा हुए इस बदलाव से अब केवल आवेदन करने से ही लाइसेंस नही दिया जाएगा. लाइसेंस अब तभी जारी होगा जब आप बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेंगे.
वही दिमागी रूप से तंदुरूस्त होने का मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना होगा. जिसकी वजह से आवेदन करने वालो की संख्या कम होगी, फ़िलहाल अभी एडीएम अजयदेव शर्मा ने यह नही बताया कि फायरिंग की ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, इसके लिए शासन से अभिमत मांगा गया है.
बता दे कि इस बदलाव से बन्दुक के लाईसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों के पसीने छूटने वाले है. इस बदलाव में कई नई शर्तें शामिल की गई है, जो जरुरी भी है. क्योकि ऐसा भी देखा गया है कि शहर में कई लोग सुरक्षा के बजाए लाइसेंसी शस्त्र रुतबे और रसूख के लिए भी रखते है और उसके लिए अफसरों पर दबाव भी बनाते है. वही इस नए नियम में शस्त्र के लिए आवेदन के साथ अब आवेदन को चिकित्सक का प्रमाण पत्र भी शामिल करना ज़रूरी होगा. उसके लिए मानसिक व शारीरिक जांच भी करना होगी, ताकि यह साबित हो सके कि आवेदक का दिमागी संतुलन ठीक है इसके साथ ही आवेदक को मान्यता प्राप्त शूटिंग संस्थान से ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा.
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