रैलियों पर HC ने लगाई फटकार, कहा- 'आप कानून से बड़े नहीं हो'

रैलियों पर HC ने लगाई फटकार, कहा- 'आप कानून से बड़े नहीं हो'
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ग्वालियर: राज्य में इन दिनों राजनीतिक रैलियों, बैठक और आम सभाओं का चलन कुछ अधिक हो गया है। अब इसी बीच हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना काल के समय में भी हो रहे राजनैतिक कार्यक्रम और रैलियों पर चिंता जाहिर की है। जी दरअसल सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। ऐसे में अगर कोई दल इस बात का उल्लंघन करता है, तो हाईकोर्ट प्रिंसिपल रजिस्टार के जरिए मामले को संज्ञान में लाया जाए।

हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं संजय द्विवेदी, राजू शर्मा और बीडी शर्मा को न्याय मित्र बनाया है। बताया जा रहा है न्याय मित्र देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी सहित दूसरे दल कहीं कोविड के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। वहीं अब तो राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है जिसमे हाईकोर्ट ने 3 दिन में जवाब मांगा है। यह नोटिस एमपी उपचुनाव को लेकर हो रहीं ताबड़तोड़ रैलियों पर दिया गया है. इस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस दौरान कहीं गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है, तो तत्काल कोर्ट को अवगत कराया जाए। हाईकोर्ट ने यह तक कहा, अप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आप से ऊपर है

वैसे अब इस मामले की सुनवाई 28 सितंबर को होने के बारे में कहा गया है। अब बात करें मामले के बारे में तो ग्वालियर के आशीष प्रताप सिंह ने बीते 1 महीने से ग्वालियर में जारी राजनीतिक रैलियों, बैठक और आम सभाओं को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि, 'कोरोनावायरस से लोगों को महामारी का सामना करना पड़ सकता है और मौजूदा दौर में जिस तरह से ग्वालियर में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इस तरह के कार्यक्रमों से उस में और बढ़ोतरी होगी।'

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