आरोपियों की जमानत के लिए हाई कोर्ट ने रखी शर्त, कहा- 'रैन बसेरे में लगवाए एलईडी टीवी '

आरोपियों की जमानत के लिए हाई कोर्ट ने रखी शर्त, कहा- 'रैन बसेरे में लगवाए एलईडी टीवी '
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ग्वालियर: गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ गया है. इस बीच हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुन आपका सीना देशभक्ति से चौड़ा हो जाएगा. दरअसल एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने के लिए अनोखी सजा सुनाई है. हाईकोर्ट  ने आरोपियों को  रैन बसेरे में एलईडी टीवी लगवाने को कहा है. साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी शर्त रखी कि एलईडी टीवी मेड इन चाइना नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा हाईकोर्ट ने आरोपियों से टीवी की फोटो होईकोर्ट की रजिस्ट्री शाखा में भी पेश करने के आदेश दिए  है.

वहीं ग्वालियर एडीएम के अनुसार दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र में अरविंद पटेल और कमलेश के खिलाफ गाली-गलौज और हत्या का मामला दर्ज हुआ था. दोनों 18 फरवरी 2020 से ही जेल में हैं. लोअर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद से दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की की थी. हालांकि इसी मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई थी. मामले की सुनवाई करने के दौरान न्यायमूर्ति शील नागू ने कमलेश और अरविंद को जमानत का लाभ दिया है, लेकिन उन्हें रैन बसेरे के आश्रय गृह में 25,000 रुपए की एलईडी टीवी लगवाने का आदेश दे दिया गया है. साथ ही टीवी के मेड इन चाइना नहीं होने की शर्त रखी है.

बता दें की हाईकोर्ट के आदेश का एडीएम ने स्वागत किया है.इस बारें में उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद आरोपियों को समाज सेवा करने का मौका मिलेगा. साथ ही जिस तरह से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है, उससे आरोपियों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी. उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट कोरोना वायरस में काम करने पेड़-पौधे लगाने और समाज सेवा करने की शर्त पर भी लोगों को जमानत देता रहा है.

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