नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए धन जमा करने के मामले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सईद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. शुक्रवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है. एनआईए द्वारा अदालत से दोनों आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करने के बाद यह आदेश आया है.
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उल्लेखनीय है कि हाफिज सईद आतंकी संगठन जमात-उल-दावा का संस्थापक भी है. वहीं सलाहुद्दीन उर्फ यूसुफ शाह जो वर्तमान में इस्लामाबाद में रह रहा है, वो जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम जिले का रहने वाला है. एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों पर पाकिस्तान में आतंकवादियों को संगठित करने और उन्हें भारत में आतंक फ़ैलाने के लिए अलगाववादी नेताओं की मिलीभगत से पाकिस्तान से भारत भेजने का आरोप है.
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आपको बता दें कि एटीएस ने घाटी में आतंक के लिए धन इकट्ठा करने के मामले में 18 जनवरी को सईद, सलाहुद्दीन और कश्मीर के सात अलगाववादी नेताओं और अन्य को मिलाकर कुल 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किए गए अलगाववादी नेता आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद-उल-इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमत शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवल और बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला हैं, साथ ही अन्य की तलाश चल रही है.
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