लाहौर HC में ट्रांसफर किया गया हाफिज सईद का आतंकी फंडिंग का मामला

लाहौर HC में ट्रांसफर किया गया हाफिज सईद का आतंकी फंडिंग का मामला
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इस्लामाबाद: लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने सोमवार को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड व जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद के आतंकी फंडिंग के एक मामले को गुजरांवाला आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) से लाहौर ट्रांसफर कर दिया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद ने सईद द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने कहा कि उसे लाहौर जेल में रखा जा रहा है, किन्तु अदालत के सामने हर बार प्रस्तुत होने के लिए गुजरांवाला ले जाया जाता है।

जेयूडी प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा हालात को देखते हुए गुजरांवाला अदालत के समक्ष पेशी सही नहीं है और उसने कहा कि यदि उसे लाहौर जेल में रखा जा रहा है तो मामले को भी यहां ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मौजूद वकील ने कहा कि उन्हें मामले के ट्रांसफर को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद  एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने इसे लेकर आदेश दे दिया है।
 
सईद को जुलाई में आतंकवादी फंडिंग से सम्बंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। सईद की गिरफ्तारी से पहले जेयूडी के शीर्ष 13 नेताओं को एंटी टेररिज्म एक्ट, 1997 के तहत मनी लॉन्डरिंग तथा आतंकवादी फंडिंग के लगभग दो दर्जन मामलों में बुक किया गया था। इन शीर्ष नेताओं में सईद व नईब अमीर अब्दुल रहमान मक्की का नाम भी शामिल हैं।

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