चंडीगढ़: हरियाणा के यमुना नगर से लव जिहाद का एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ दलित समुदाय की एक महिला ने आरिफ नामक व्यक्ति पर खुद को हिन्दू बता कर शादी करने का इल्जाम लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद न केवल आरोपित ने उसे कई बार मारा-पीटा बल्कि अप्राकृतिक शारीरिक संबंध भी बनाए। पीड़िता ने बुधवार (28 दिसंबर) को शिकायत दी गई है। शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति समेत कुछ अन्य लोगों पर भी केस दर्ज कर के छानबीन शुरू कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला का इल्जाम है कि वो 5 वर्ष पूर्व छछरौली के एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। इस दौरान आरिफ खान उसका पीछा किया करता था। पहली मुलाकात में आरिफ ने अपने आप को हिन्दू बताया। उसने अपना परिचय आशू के रूप में दिया। कुछ दिनों बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। इसी दौरान एक दिन आरोपित पीड़िता को लेकर पंजाब के मोहाली चला गया। यहाँ वो किरतपाल व हरिंदर कौर के घर रुका। पीड़िता का आरोप है कि मोहाली में आरिफ ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।
रिपोर्ट के अनुसार, आरिफ ने 24 अगस्त 2021 में पीड़िता से मोहाली में विवाह किया। यह शादी हिन्दू विधि-विधान से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक पीड़िता और आरिफ पंजाब में ही ठहरे थे। दोनों ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में भी अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिनों बाद आरोपित की माँ मंजू दोनों से मिलने आईं थी। पीड़िता का दावा है कि यहाँ पर उसे पहली बार आशू के मुस्लिम होने का पता चला था।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे बताया है कि अपने साथ हुए धोखे की शिकायत जब उसने आरिफ से की, तो उसे प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि आरिफ ने गुस्से में पीड़िता को काफी मारा-पीटा। इसी नाराजगी के कारण आरिफ पीड़िता को पंजाब से वापस छछरौली अपने गाँव में रख लिया। यहाँ पीड़िता को जातिसूचक गालियां दी गई। इसी के साथ आरिफ ने अप्राकृतिक संबंध भी बनाए। जब इस सब के बाद भी आरिफ का मन नहीं भरा, तो जनवरी 2022 में उसने पीड़िता को अपने घर से निकाल दिया।
पीड़िता का कहना है कि तब से वो अपने मायके में रह रही है। हर ओर से थक हार कर आख़िरकार महिला ने पुलिस में आरिफ और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में आसिफ के अब्बा जितेंद्र खान, अम्मी मंजू, शाहीन, गुल्लू, हरिंदर कौर और किरत पाल को नामजद किया गया है। आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 323, 506 और 498- A के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है।
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