चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अगर अधिक लोगों ने दबाया NOTA तो प्रत्याशी हो जाएगा अयोग्य

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अगर अधिक लोगों ने दबाया NOTA तो प्रत्याशी हो जाएगा अयोग्य
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चंडीगढ़: हरियाणा चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनते हुए नोटा को और शक्तिशाली बना दिया है. यहां 5 जिलों में होने जा रहे नगर निगम चुनाव में नोटा को भी एक प्रत्याशी की तरह माना जाएगा. चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि नोटा को अन्य चुनाव प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिलते हैं तो दोबारा चुनाव कराया जाएगा और पहले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी उसमे हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

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हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. दिलीप सिहं ने गुरुवार को चंडीगढ़ में संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि इस चुनाव में उन्होंने नोटा को लेकर देश का पहला फैसला लिया है , जिसके तहत नोटा को एक काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार की तरह माना जाएगा. यदि चुनाव में नोटा को अन्य प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो चुनाव को रद्द माना जाएगा और दोबारा जब चुनाव होगा तो उसमें पहली बार वाले प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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मतलब वे दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. यदि दोबारा हुए चुनाव में फिर से नोटा को अधिक वोट मिलते हैं तो प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले को विजयी घोषित कर दिया जाएगा.  चुनाव आयुक्त का कहना था कि लोकसभा, विधानसभा चुनाव में नोटा पर कम वोट आते हैं लेकिन नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में नोटा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इन चुनावों में मतदाता कम होते हैं, इसलिए यहां नोटा पर ज्यादा वोट आने की संभावना बनी रहती है.

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