हरियाणा पुलिसबल और जेल विभाग के करीब सत्तर हजार स्टाफ को मनोहर लाल सरकार ने बड़ा उपहार दिया है. ये कर्मचारी स्टाफ फिर से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के बाहर बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे, बशर्ते, वे डयूटी पर हों. प्राइवेट कार्य के लिए जाने पर टिकट लगेगी. परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2019 के निर्देश को वापस लेते हुए नए सिरे से इसके निर्देश जारी कर दिए हैं.
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बता दे कि विभाग के प्रधान सचिव ने निदेशक परिवहन को खत लिखकर इन्हें अमल में लाने के लिए बताया है. परिवहन विभाग ने आगामी सालों में पुलिस व जेल के स्टाफ से राज्य के बाहर निकले के लिए रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा वापस ले ली थी. हरियाणा, चंडीगढ़ व राजधानी जाने पर ही पहचान पत्र दिखाकर ये स्टाफ बिना टिकट लिए यात्रा कर सकते थे.
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सरकार ने अब फैसला लिया है, कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ से बाहर अन्य प्रदेशों में बेल जंपर्स, भगौड़ों को कोर्ट के नोटिस, वारंट जारी करने व जांच के लिए पुलिस व जेल अफसरों, कर्मचारियों की टिकट नहीं लगेगी. रोडवेज बस में टिकट काटने के लिए कहने पर उन्हें कंडक्टर को ड्यूटी स्लिप, अदालत निर्देश दिखाने होंगे. हरियाणा, राजधानी व चंडीगढ़ में यात्रा करने पर पहचान खत ही बहुत होगा. अगर वे प्रदेश से बाहर निजी यात्रा पर जाते हैं तो टिकट लेनी होगी. उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी. प्रधान सचिव परिवहन ने निदेशक को इन निदेशो से सभी डिपो को अवगत कराने के आदेश दिए हैं. डीजीपी, हरियाणा पुलिस व डीजी जेल को भी इसकी कॉपी भेजी गई है.
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