हरियाणा : क्या कोरोना के केस मिलने पर नहीं होंगे सरकारी कार्यालय सील ?

हरियाणा : क्या कोरोना के केस मिलने पर नहीं होंगे सरकारी कार्यालय सील ?
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कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार ने कार्यालयों में कामकाज शुरू करने के साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन लागू कर दी हैं. कर्मचारियों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं. अगर किसी कार्यालय में कोरोना के एक या दो केस आते हैं तो पूरे भवन को सील नहीं किया जाएगा. उसकी क्षेत्र को सील करेंगे, जहां पर कोरोना संक्रमित कर्मचारी पिछले 48 घंटे में कार्यरत रहा या घूमा-फिरा होगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पूरे कार्यालय या भवन को सील करने के बजाए वही व आसपास का क्षेत्र सील कर असंक्रमित किया जाएगा, जहां संक्रमित कर्मचारी पाया गया. अगर ज्यादा केस एक साथ किसी कार्यालय में आते हैं तो ही पूरा कार्यालय या भवन 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा. इस दौरान कर्मचारी घर से काम करेंगे और पूरे कार्यालय को असंक्रमित करने के बाद दोबारा काम लायक होने पर ही खोला जाएगा.

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इसके अलावा अगर कर्मचारी फ्लू इत्यादि बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें तुरंत अपने प्रभारी को सूचना देनी होगी ताकि उसकी कोरोना जांच कराई जा सके. डॉक्टर के चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने पर ही वे कर्मचारी कार्यालय आ सकेंगे. सरकार ने सभी विभागों को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन भेजकर उनके अनुसार ही काम करने के निर्देश दिए हैं.

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