हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन अब मिलेंगी ये छूट

हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन अब मिलेंगी ये छूट
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चंडीगढ़: हरियाणा में कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. हर‍ियाणा में चल रहे लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. साथ ही प्रदेश में दुकानों के लिए ऑड-ईवन सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है. अब सभी तरह की दुकानें हर दिन खुल सकेंगी. दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी, किन्तु राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

हरियाणा में अब सभी रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. होम डिलीवरी रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी. क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत है. शादियों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोग शामिल हो सकते हैं. बारात या शादी की पार्टी करने की अनुमति नहीं होगी. शादियों और अंतिम संस्कार के अतिरिक्त अन्य समारोहों के लिए, मेहमानों की अधिकतम सीमा 50 है. ऐसे समारोहों के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर की अनुमति की जरुरत होती है.

50 फीसद क्षमता के साथ जिम को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत है. धार्मिक स्थल (खुले में) में एक बार में अधिकतम 21 लोग जा सकते हैं. कॉर्पोरेट ऑफिस 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों की संख्या के साथ कार्य कर सकते हैं. इस दौरान शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

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