शराब बन्दी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हरियाणा सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबन्दी लगा दी है. अब कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक जगह पर शराब का सेवन नहीं कर सकेगा.
इस बारे में अधिसूचना की घोषणा करते हुए राज्य के उत्पाद शुल्क एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सड़क पर या सड़क के किनारे, पार्क, बगीचा, बाजार, नदी के किनारे और चलते या खड़े वाहन के भीतर शराब पीना अब एक अपराध होगा. अब कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़कर ऐसी किसी भी जगह पर शराब का सेवन नहीं करेगा, जिसके लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है या जो पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 के तहत अधिकृत नहीं है.
बता दें कि यदि कोई इस नियम का किसी भी तरह उल्लंघन करता है तो ऐसे मामलों में उत्पाद शुल्क अधिकारी उल्लंघनकर्ता, शराब और यदि कोई वाहन है तो उसे पकड़ लेगा. पहली बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.मंत्री अभिमन्यु ने कहा कि कलेक्टर इस मामले को या तो अदालत को भेजेंगे जुर्माना लगाकर खुद इसका निपटान करेंगे.
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